सिंगरौली

SINGRAULI NEWS : बर्तन खरीद में घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने महिला एवं बाल विकास विभाग ने मारा छापा, खंगाले जा रहे रिकार्ड

SINGRAULI NEWS ।  महिला एवं बाल विकास विभाग में बर्तन खरीदी में घोटाले के आरोपों के बीच शुक्रवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) रीवा की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान 8 सदस्यीय जांच टीम ने खरीदी से जुड़े दस्तावेज को अपने कब्जे में लिया है। महिला बाल विकास अधिकारी राजेश राम गुप्ता कार्यालय में मौजूद नहीं मिले। पिछले हफ्ते मीडिया में खबर आने के बाद ईओडब्ल्यू रीवा ने स्वत: संज्ञान में लेकर 29 जनवरी को मामला दर्ज किया है।

ईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर मोहित श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग ने जिले की 1500 आंगनबाड़ियों के लिए 4 करोड़ 98 लाख 88 हजार 300 रुपए में बर्तन खरीदे थे। जैम पोर्टल के जरिए इस खरीदी में 3100 जग, 629 सर्विस स्पून और 40 हजार 500 चम्मच शामिल हैं। जिनमें एक साधारण चम्मच की कीमत 810 रुपए, एक सर्विस स्पून की कीमत 1,348 रुपए और एक जग की कीमत 1,247 रुपए आंकी गई, जो बाजार मूल्य से कई गुना अधिक है। मामले में पूर्व में जब महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजेश राम गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उन्होंने कहा-यह एक ऑनलाइन टेंडर था और नियमानुसार सामान खरीदा गया है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों का कहना है कि एक सप्ताह में जांच पूरी कर ली जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग में बर्तनों की सप्लाई के लिए छत्तीसगढ़ की जय माता दी कॉरपोरेशन ने न्यूनतम दर चार करोड़ 98 लाख 88 हजार 300 रेट डाली, दूसरे नंबर पर रही कंपनी में मेसर्स सत्येंद्र कुमार ने चार करोड़ 99 लाख 56 हजार 500, तीसरे नंबर पर रही फर्म सुनील कुमार त्रिपाठी ने 4 करोड़ 99 लाख 75 हजार 100 और चौथे नंबर पर अनमोल ट्रेडर्स ने 5 करोड़ 30 लाख 900 रेट कोड किए थे।

ज्ञात हो कि टेंडर सिर्फ जग और दो प्रकार की चम्मच के लिए किया, जबकि टेंडर में 7 आइटम हैं 2 टेंडर में 3 ही आइटम सामने आए हैं। तीनों आइटम को बाजार मूल्य से 10 गुना रेट पर खरीदे गए। जैम पोर्टल में खरीदी में सैंपल नहीं ले सकते, फिर भी दो दिन पहले सैंपल बुलाने की शर्त जोड़ी गई।

इस पूरे मामले में रीवा ईओडब्ल्यू ने सात बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। जिसमें वर्ष 2024-25 में महिला एवं बाल विकास विभाग सिंगरौली द्वारा आंगनबाडियों के लिए खरीदी गई सामग्री जग, चम्मच और करछी सहित अन्य के बारे में जानकारी चाही गयी है। साथ ही क्रय समिति की जानकारी और क्रय समिति गठित किए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति,क्रय के लिए जिला खनिज मद से बजट आवंटन, प्रशासकीय स्वीकृति, आदेश की प्रमाणित प्रति चाही गयी है तथा क्रय प्रक्रिया की प्रमाणित प्रति,समस्त क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता सत्यापन और भौतिक सत्यापन से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति,स्टॉक रजिस्टर और वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति,क्रय प्रक्रिया से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांगी गयी है।

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